बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- पत्नी से पैसे मांगना उत्पीड़न नहीं, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बरी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि पत्नी से पैसे मांगना उत्पीड़न नहीं है। इसे आईपीसी की धारा 498ए के अनुसार उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। 

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2NMBZ1X

Comments

Popular posts from this blog

Kashish 2024: कशिश प्राइड फिल्म फेस्टिवल की जूरी बनीं किरण राव-सोनाली कुलकर्णी, एलजीबीटीक्यू+ को दिया समर्थन

EXCLUSIVE: Tamannaah Bhatia to attend Milan Fashion Week 2024